Friday, 16 December 2011

हिमाचल में पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान की आस जगी


शिमला. पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान जारी कर दिए हैं। इससे लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में 2070 रुपए से 2550 रुपए की मासिक वृद्धि होगी। पंजाब के कर्मचारियों को यह लाभ दिसंबर, 2011 से मिलेगा। नए वेतनमान में ग्रेड-पे 400 रुपए से 600 रुपए की वृद्धि की गई है।

 पंजाब की तरफ से नए वेतनमान को संशोधित रूप में जारी करने से हिमाचल प्रदेश के करीब सवा दो लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश की तरफ से पंजाब के वेतनमान का अनुसरण करने से यहां के कर्मचारियों को भी इसका लाभ होगा।

 

आभार जताया

 

 सोलन. हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बालक राम ठाकुर, महासचिव कमलेश उपमन्यु, वरिष्ठ उप प्रधान केडी तनवर और उप-प्रधान अश्वनी कुमार ने कहा कि आखिर कर्मचारियों का प्रयास रंग लाया और मिनिस्ट्रियल श्रेणी के कर्मचारियों के ग्रेड-पे में बढ़ौतरी कर पंजाब सरकार ने इस श्रेणी के कर्मचारियों का समान बहाल किया है।

 

 उन्होंने पंजाब राज्य मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष एसएस संधु, महामंत्री रमन शर्मा को इस कार्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से पंजाब सरकार ने मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का समान बहाल किया है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गुलेरिया गुट) के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि अब प्रदेश सरकार इसे तुरंत लागू करे।

 

सवा दो लाख को फायदा

 

 प्रदेश में लिपिक श्रेणी के करीब सवा दो लाख कर्मचारी है, जिनको नए वेतनमान संशोधित का लाभ मिलेगा। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी इसके लिए लगातार पंजाब पर दबाव डाल रहे थे। इसके लिए प्रदेश के कर्मचारी पंजाब सरकार से भी मिले थे।

 

पंजाब में आदेश

 

 पंजाब के वित्त विभाग की तरफ से 15 दिसंबर को जारी हुए इन आदेशों के तहत कर्मचारियों को दिसंबर, 2011 से यह लाभ देने को कहा गया है। इससे उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल में भी ऐसा होगा।

 

विचार कर रहे हैं

 

 हिमाचल प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी राजवंत संधू का कहना है कि पंजाब सरकार की तरफ से जारी हुई अधिसूचना को लेकर वित्त विभाग विचार-विमर्श करेगा। इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

 

किसको कितना मिलेगा (राशि रुपए में)

 

 

श्रेणी पहले अब

 

 सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-वन 18450 21000

 प्राइवेट सेक्रेटरी 18450 21000

 सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-टू 16290 18250

 सीनियर ऑडिटर 16290 18250

 पर्सनल असिस्टेंट 16290 18250

 सीनियर असिस्टेंट 14590 17420

 स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट 14590 17420

 जूनियर ऑडिटर 14590 17420

 सीनि. स्केल स्टेनोग्राफर 14590 17420

 ड्राइवर 8240 9880

 टेलीफोन ऑपरेटर 7810 9880

 टेलीफोन अटेंडेंट 7810 9880

http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-revised-pay-scales-on-the-pattern-of-punjab-in-himachal-2645126.html

हिमाचल प्रदेश में क्लर्को को ग्रेड पे से मिलेगी बड़ी राहत


शिमला  हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ ने लिपिकीय वर्ग को ग्रेड पे जारी करने की अधिसूचना का स्वागत किया है। परिसंघ ने कहा कि इससे प्रदेश में लिपिक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलेगी। पांच वर्ष का  सेवा काल पूरा करने के बाद वह अब 2800 रुपए के ग्रेड पे के पात्र होंगे। परिसंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार, महासचिव संजय कपूर, वरिष्ठ उपप्रधान बाल दिवाकर शास्त्री, महासचिव एवं प्रवक्ता प्रताप सिंह  ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1996 से लिपिकीय वर्ग कर्मचारियें के लिए लिपिकों के कुल पदों का 50 फीसदी वर्गीकरण कनिष्ठ सहायकों के पद पर किया जाता था, जिसका पूर्व संशोधित वेतनमान 4400-7000 था और लिपिकों का वेतनमान 3120-3160 था। केंद्र सरकार के छठे वेतन आयोग व पंजाब के पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट 1-1-2006 से जो लागू हुई है इसमें इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लिपिकों के 50 फीसदी पदों को कनिष्ठ सहायक को बहाल कर दिया गया है। लिपिक वर्ग कर्मचारी अब कनिष्ठ सहायक पद पर आसित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कदम न लेती तो लिपिकीय वर्ग कर्मचारी 1900 रुपए ग्रेड पे पर ही निर्धारित होने थे।
December 16th, 2011

Sunday, 4 December 2011

Punjab Govt grants Grade Pay 3200 to Clerks,3600 to Jr Asstt. 4400 to Sr Asstt and 4800 to Supttt Grade II


ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਅੱਤਲ


ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਮੂਦ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹਾਲੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ  ਤੋਂ ਮੁੜ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੋਕਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇਚੈਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਉਂਜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਛੜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ/ਜੂਨੀਅਰ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਅੰਕੜਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-2/ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਨਾਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.) ਨੂੰ ´ਮਵਾਰ 3200, 3600, 4400 ਤੇ 4800 ਦਾ ਉਚ ਗਰੇਡ 10300-34800 ਪੇ ਬੈਂਡ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਨੂੰ 10300-34800 ਤੇ 3200 ਗਰੇਡ ਪੇ (ਇਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ´ਮਵਾਰ 3600, 4400 ਤੇ 4800 ਗਰੇਡ ਪੇ 10300-34800 ਪੇ ਬੈਂਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 15600-39100 ਪੇ ਬੈਂਡ ਵਿਚ 5400 ਰੁਪਏ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਟੈਲੀਫੋਨ ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਰੇਡ ਪੇ 2400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

Friday, 2 December 2011

Now, transfer of land simplified in Himachal Pradesh


Rakesh Lohumi
Tribune News Service
Shimla, December 2
People will not have to chase the elusive patwaris for the mutation of land and obtaining documents required for various certificates with the government making sweeping reforms in procedures and allowing the transfer of title at the tehsil level.

According to the amended rules approved by the Cabinet, it will be possible to carry out mutation at the tehsil office itself on the basis of the prescribed documents and it can be effected immediately. A land sale deed is registered if both parties agree. It will not only bring efficiency and transparency but also help prevent corruption at the grassroots.
At present the process of mutation is initated at the patwar circle and the entry in the revenue record concerning the transfer of ownership is made by the patwari. It is inspected by the kanungo concerned and the mutation is finally effected by the Tehsildar. The entire process takes quite some time and in many cases the mutation is not carried out for years.
Documents certifying the status of an individual as Scheduled Caste, Scheduled Tribe, legal heir, bona fide Himachali and minority can now be issued by any officer right up to the level of Deputy Commissioner. The entire data pertaining to certificates issued by various officers will be available on the web and any document issued wrongly can be challenged.
The Cabinet has also decided to fix circle rates for determining stamp duty and registration fee for the sale and purchase of land in the state which will come into force from April 1, 2012. The exercise will be carried out annually and apart from the type of land, the distance from the road head will also be taken into consideration while determining the value. To make the exercise objective, the highest rate will be for the land adjacent to the road and it will decline as the distance from the road increases. There is no proposal to increase the rate and for the next year the rate will be worked out on the basis of the existing rates. The deputy commissioners will be empowered to moderate the rate in cases where there has been an unjustified increase.
The government has also decided to impose penalty for failure to renew registration of vehicles after 15 years. The penalty for transport vehicles will be Rs 1,000 for a delay of 30 to 90 days, Rs 2,000 up to 180 days and Rs 3,000 beyond six months. Similarly, the penalty for non-transports vehicles will be Rs 500, Rs 1,000 and Rs 1500 in the three respective slabs. In case a new vehicle is not registered within the stipulated period, the penalty will be Rs 500 up to 30 days, Rs 1,000 up to 90 days and Rs 2,000 up to six months with an additional Rs 100 per day thereafter.


Courtesy : http://himachalpradesh.punjabkesari.in/himachalpradesh/fullstory/28691034_160918-

Sunday, 27 November 2011

बिना जनगणना उल्टे पांव लौटे कर्मचारी


रोहड़ू. आर्थिक और जातिगत जनगणना के कार्यक्रम से स्वास्थ्य विभाग ने 14 कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। दो दिनों का प्रशिक्षण हासिल करने के बाद इन कर्मचारियों को वापस बुलाए जाने के बाद काम को पूरा करने के लिए आनन-फानन में राजस्व विभाग को पटवारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपना पड़ा है। 
काम का अतिरिक्त बोझ
स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऐन वक्त पर जनगणना से पीछे हट जाने के बाद राजस्व विभाग को इस काम के लिए पटवारियों को नियुक्त करना पड़ा है। पहले ही एग्रीकल्चर सर्वे का अतिरिक्त काम कर रहे पटवारियों को अब आर्थिक व जातिगत सर्वे का काम भी करना पड़ रहा है। राजस्व विभाग के कई अहम कामों और आम लोगों के जरूरी प्रमाण पत्रों के बनाने के साथ अब पटवारियों को दो अतिरिक्त काम करने पड़ रहे हैं।
क्या है मामला 
देश भर में चल रहे सर्वे के लिए सरकार ने सभी सरकारी विभागों से कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश दिए थे। जिलाधीश कार्यालय की तरफ से मिले निर्देशों के आधार पर रोहड़ू के चार्ज ऑफिसर ने स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारियों की तैनाती के बारे में पत्र लिखा और कार्यक्रम की जानकारी दी। बीएमओ रोहड़ू ने पत्र के जवाब में 14 कर्मचारियों की सूची चार्ज अधिकारी को भेजी जिसके आधार पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 
कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में 
प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों को वापस बुलाने के स्वास्थ्य विभाग के फैसले ने विभाग की कार्य प्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है। विभाग को यदि कर्मचारियों को इस काम के लिए तैनात नहीं करना था तो इन कर्मचारियों की सूची चार्ज अधिकारी को क्यों दी गई और इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए क्यों भेजा गया। 
जनगणना कार्यक्रम के आदेश देरी से मिले। आदेशों से मालूम हुआ कि जनगणना कार्यक्रम 40 दिनों तक चलना है। इसके कारण डॉट्स, टीकाकरण जैसे कार्यक्रम प्रभावित होते। इस कारण वापस बुलाना पड़ा।
डॉ. संजय पाठक, बीएमओ टिक्कर
हम हर वक्त काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का अतिरिक्त कार्यभार अंतिम समय में पटवारियों को सौंपा गया है।
हरदयाल ठाकुर, अध्यक्ष पटवार एवं कानूनगो संघ रोहड़ू
http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-census-workers-returned-2587366.html

काडर के आधार पर हों भर्तियां


सोलन  ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो संघ हिमाचल प्रदेश ने नायब  तहसीलदार के पदों को भू-एकीकरण विभाग से भरे जाने पर कड़ा विरोध जताया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि सहायक भू-एकीकरण अधिकारी राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के पदों पर तैनाती करवाने के प्रयास कर रहे हैं, जो कि बिलकुल गलत है। प्रताप ठाकुर ने कहा कि दोनों विभागों के काडर अलग-अलग हैं। नियमों के मुताबिक नायब तहसीलदार के पद पर कानूनगो को ही पदोन्नत किया जा सकता है। यदि सरकार भू-एकीकरण विभाग के  कर्मियों को राजस्व विभाग में तैनात करती है, तो राजस्व विभाग में तीन दशकों से कार्य कर रहे कानूनगो की पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाएंगे, जबकि इससे विभागीय पदोन्नति नियमों की भी अवहेलना होगी। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर संघ की एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कानूनगो और पटवारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में इस बात को लेकर कड़ा एतराज जताया गया है कि अन्य विभाग के कर्मियों को राजस्व विभाग में तैनाती नहीं देनी चाहिए, जबकि राजस्व विभाग में पहले से ही कानूनगो और पटवारियों को पदोन्नति के अवसर नहीं मिल रहे हैं। कई ऐसे पटवारी हैं, जो एक ही पद पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि बहुत कम कानूनगो को पदोन्नति के अवसर मिल पाते है। ऐसे में यदि भू-एकीकरण विभाग के कर्मियों को राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार बना दिया गया, तो इससे हजारों पटवारियों और कानूनगो के साथ अन्याय हो जाएगा। संघ ने सरकार से मांग की है कि भू-एकीकरण विभाग के कर्मियों की इस प्रकार की मांग को न माना जाए।
http://www.divyahimachal.com/himachal-latest-news/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AF/

24 सी एंड वी शिक्षकों की छुट्टी


शिमला  45 वर्ष से अधिक उम्र में भर्ती सी एंड वी शिक्षकों को सरकार बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है! प्रदेश में दो दर्जन से अधिक शिक्षक ऐसे बताए जा रहे हैं, जिनकी नियुक्ति 45 वर्ष से अधिक उम्र में हुई थी। बैचवाइज भर्ती के तहत नियुक्त इन शिक्षकों को सरकार बाहर करने के निर्देश शिक्षा विभाग को दे चुकी है। शिक्षा विभाग शीघ्र ही इन्हें नोटिस देकर बाहर का रास्ता दिखा सकती है। सरकार इन नियुक्तियों को गलत बता रही है। इसके लिए दोषी जिला शिक्षा उपनिदेशकों को माना जा रहा है। सूचना के मुताबिक पूर्व में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिशा-निर्देश जारी  किए थे, कि बैच-वाइज भर्ती में 45 वर्ष से अधिक आयु के सीएंडवी शिक्षकों को नियुक्ति न दी जाए। इन अधिसूचना का पालन न करते हुए बीते कुछ वर्षों में जिला शिक्षा उप निदेशकों ने दो दर्जन से अधिक सीएंडवी को नियुक्ति दे दी। अब सरकार पूर्व अधिसूचना का हवाला देकर इन्हें बाहर करना चाहती है,जबकि बैचवाइज भर्ती में इन शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद ही नौकरी मिली थी। इससे साफ हो गया है कि लंबे इतजार के बाद मिली नौकरी से सी एंड वी शिक्षकों को हाथ धोना पड़ सकता है। सीएंडवी शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष लेखराम ठाकुर ने सरकार के इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग को चेतावनी दी है कि सीएंडवी शिक्षकों को नौकरी से न हटाया जाए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक व मुख्यमंत्री के निजी सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि नियुक्ति के दौरान जिला शिक्षा उप निदेशकों ने सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। अब सरकार 45 वर्ष से अधिक आयु में भर्ती सी एंड वी शिक्षकों को बाहर करने जा रही है।
http://www.divyahimachal.com/himachal-latest-news/24-%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9B%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A5%8D/

ग्रांट वाले स्कूलों के शिक्षकों को राहत


हाईकोर्ट का आदेश, सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षकों के बराबर दें वेतन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि ग्रांट इन एड पर चलने वाले स्कूलों के अध्यापकों को सार्वजनिक क्षेत्र के अध्यापकों के बराबर संशोधित वेतनमान दिए जाएं। न्यायालय ने शिक्षा सचिव द्वारा न्यायालय के समक्ष दायर वक्तव्य पर गौर करते हुए आदेशों में स्पष्ट किया कि जब सार्वजनिक क्षेत्रों में अध्यापकों को अनुबंध के आधार पर रखा जा रहा है तो ग्रांट प्राप्त करने वाले स्कूलों में भी यही प्रावधान लागू किया जाए। मगर साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि इन्हें दी जाने वाली पगार सार्वजनिक क्षेत्र में अनुबंध वाले अध्यापकों से कम न हो। न्यायालय ने इस बात पर हैरानी जताई है कि वर्तमान में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:18 आंका गया है। न्यायालय ने शिक्षा सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करने के कहा है कि कालेज, सीनियर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? यदि सार्वजनिक क्षेत्रों में यह अनुपात एनसीईआरटी और एनसीटीई के मापदंडों से अधिक है तो भविष्य में और अध्यापकों की नियुक्ति न की जाए, जब तक की तय औसत का दायरा बराबर न हो जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर राज्य सरकार यह पाती है कि अध्यापकों के पद रिक्त हैं और उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो उन पर इन आदेशों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में हर स्तर पर कितने स्कूल हैं, इनमें कार्यरत कितने अध्यापक हैं और ऐसे कितने स्कूल हैं, जिनमें अभी ग्रांट इन एड जारी की गई है।
मामले की सुनवाई 28 दिसंबर को सुबह नौ बजे होगी।
शिक्षा विभाग से कहा, अनुबंध शिक्षकों से कम न हो वेतन, शिक्षक-छात्र अनुपात ज्यादा हो तो आगे न करें भर्ती
Courtesy :http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20111127a_001161004&ileft=225&itop=947&zoomRatio=182&AN=20111127a_001161004

Service in Tribal areas necessary for Promotion- H.P. High Court



Friday, 25 November 2011

Revised Pay Scales 2011 Punjab- A Comparative Study


Punjab Govt Pay Revision Notifications 2011
Notification Dated
Post
Pre-revised Scale
Revised Scale of pay w.e.f. 1-1-2006
Revised Scale of pay w.e.f. 1-9-2011
Old Pay Band
Old Grade Pay
Old Initial
New Pay Band
New Grade Pay
New Initial
No 404 to 408 Dt.
20-6-2011
Staff Nurse
5000-8100
10300-34800
3200
13500
10300-34800
4600
18030

For 50%
5480-8925
10300-34800
3600
14430
10300-34800
4600
18030

Nursing Sister/Sister Tutor/Public Health Nurse (teaching)
5800-9200
10300-34800
3800
14590
10300-34800
4800
18250

Matron/District Public Health Nurse
6400-10640
10300-34800
4200
16290
15600-39100
5400
21000

Nursing Suptt/ Principal Tutor
7880-13500
15600-39100
5400
21000
15600-39100
6600
25250

Suptt Public Health School Mohali
9200-13900
15600-39100
5700
22820
15600-39100
7400
31120

Deputy Director Nursing
10025-15100
15600-39100
6600
25250
15600-39100
7600
31320
No 409 to 413 Dt.
20-6-2011
Police Constables
3120-5160
5910-20200
1900
7810
5910-20200
2000
8240



Revised Scale of pay w.e.f. 1-1-2006
Revised Scale of pay w.e.f. 1-10-2011
No 655 to 658 Dt.
3-10-2011
Clerk

5910-20200
1900
7810
5910-20200
2400
8240

Jr Assistant

5910-20200
2800
11170
10300-34800
3200
13500

Steno-Typist

5910-20200
2000
7810
5910-20200
2400
8240

Pay of Steno Typist will be fixed by allowing one increment on the initial Pay of the revised scale of pay.

Junior Scale Stenographer

5910-20200
2800
11170
10300-34800
3200
13500
No 665 to 669 Dt.
5-10-2011
JBT/ETT/Head Teacher/
4550-7220
5910-20200
3000
11470
10300-34800
4200
16920

Centre Head teacher/Master/Mistress
5480-8925
10300-34800
3600
14430
10300-34800
4600
18030

BPEO/School Lecturer/Vocational Master
6400-10640
10300-34800
4200
16290
10300-34800
4600
18450

Head Master High School
7000-10980
10300-34800
4400
17420
10300-34800
5400
20300



Revised Scale of pay w.e.f. 1-1-2006
Revised Scale of pay w.e.f. 1-11-2011
No 821 Dt.
17-11-2011
Patwari
3120-5160
5910-20200
1900
7810
10300-34800
3200
13500

Kanungo
4550-7220
5910-20200
3000
11470
10300-34800
3600
14300