शिमला . हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारण के लिए स्वतंत्र पे-कमीशन का
गठन करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस बारे में तीन महीने के भीतर
जरूरी कदम उठाए जाएं।
मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व न्यायाधीश डीडी सूद की खंडपीठ ने कर्मचारियों की उस मांग को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश दिए, जिसमें सभी कर्मचारी पंजाब पैटर्न वेतनमान मांगते आ रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि अब तक हिमाचल को बने करीब 40 वर्ष हो चुके हैं और हिमाचल का अपना पे-कमीशन नहीं है।
करीब 84 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए तय समय सीमा में जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। सरकार के अनुसार पंजाब सरकार के पे-स्केल स्वत: हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं होते, बल्कि हर एक पे-स्केल जांच के बाद संबंधित सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी के बाद लागू होते हैं।
न्यायालय को सरकार ने अवगत करवाया कि हिमाचल सरकार अमूमन पंजाब सरकार के पे-स्केल को ही फॉलो करती है, लेकिन ऐसा आंखें मूंद कर नहीं किया जाता। प्रदेश सरकार किसी विशेष मामले में पे-स्केल को लागू करने से इनकार भी कर सकती है।
यदि सरकार कोई विशेष पे-स्केल लागू करना चाहती है तो ऐसा प्रदेश सरकार की ओर से तय तारीख और नियमों के तहत किया जाता है। न्यायालय को बताया गया कि स्वतंत्र राज्य होने के नाते इसके अपने नियम की कर्मचारियों पर लागू होते हैं, अत: कोई भी कर्मचारी केवल पंजाब सरकार के आदेशों के आधार पर पे-स्केल क्लेम नहीं कर सकता। न्यायालय ने सरकार को सभी मामलों में विस्तृत जवाब दायर करने के आदेश देते हुए सभी मामले 21 मार्च 2012 को अगली सुनवाई के लिए रखे हैं।
Courtesy : http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-different-pay-for-millions-of-workers---to-be-commissioned-2690310.htmlमुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व न्यायाधीश डीडी सूद की खंडपीठ ने कर्मचारियों की उस मांग को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश दिए, जिसमें सभी कर्मचारी पंजाब पैटर्न वेतनमान मांगते आ रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि अब तक हिमाचल को बने करीब 40 वर्ष हो चुके हैं और हिमाचल का अपना पे-कमीशन नहीं है।
करीब 84 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए तय समय सीमा में जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। सरकार के अनुसार पंजाब सरकार के पे-स्केल स्वत: हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं होते, बल्कि हर एक पे-स्केल जांच के बाद संबंधित सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी के बाद लागू होते हैं।
न्यायालय को सरकार ने अवगत करवाया कि हिमाचल सरकार अमूमन पंजाब सरकार के पे-स्केल को ही फॉलो करती है, लेकिन ऐसा आंखें मूंद कर नहीं किया जाता। प्रदेश सरकार किसी विशेष मामले में पे-स्केल को लागू करने से इनकार भी कर सकती है।
यदि सरकार कोई विशेष पे-स्केल लागू करना चाहती है तो ऐसा प्रदेश सरकार की ओर से तय तारीख और नियमों के तहत किया जाता है। न्यायालय को बताया गया कि स्वतंत्र राज्य होने के नाते इसके अपने नियम की कर्मचारियों पर लागू होते हैं, अत: कोई भी कर्मचारी केवल पंजाब सरकार के आदेशों के आधार पर पे-स्केल क्लेम नहीं कर सकता। न्यायालय ने सरकार को सभी मामलों में विस्तृत जवाब दायर करने के आदेश देते हुए सभी मामले 21 मार्च 2012 को अगली सुनवाई के लिए रखे हैं।