शिमला — हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को दी जाने वाली पदोन्नतियों के लिए फीडर कैडर में वरिष्ठता को नजरअंदाज करने को गैर कानूनी ठहराया है। न्यायालय के अनुसार यदि कर्मचारियों की नियुक्तियां अलग-अलग समय पर की गई हैं और पदोन्नति किसी विशेष फीडर कैडर से की जानी हो तो नियुक्ति का समय फीडर कैडर में ज्वाइन करने का समय माना जाए न कि नियुक्ति के समय को तरजीह दी जाए। इस व्यवस्था के बाद प्रार्थी को वर्ष 1983 से उसकी सेवाओं का लाभ मिलेगा। न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने उपरोक्त व्यवस्था देते हुए याचिकाकर्ता अंजना महेंद्रू की याचिका को स्वीकार कर लिया तथा फीडर कैडर में वरिष्ठता का लाभ देते हुए अन्य सभी उत्पन्न लाभ चार माह के भीतर देने के आदेश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1963 में बतौर क्लर्क नियुक्त हुईं थी, 1967 में विभागीय परीक्षा पास कर उसे यूडीसी पर नियुक्त किया गया, कुछ समय यूडीसी पद पर कार्य करने के पश्चात लोक निर्माण विभाग ने प्रार्थी को फिर से क्लर्क पद पर भेज दिया और कहा कि प्रार्थी सर्किल कैडर में कर्मी है और उसी सर्किल में पदोन्नतियां पाने का हक रखती है। प्रार्थी की अपील पर उसे यूडीसी पद पर नियुक्ति देने के आदेशों को अवर सचिव (लोक निर्माण) ने सही ठहराया। इसी दौरान कुछ अन्य कर्मचारियों को विभाग ने प्रोमोट किया। प्रार्थी के अनुसार ये कर्मी उसके जूनियर थे। विभाग का कहना था कि सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के लिए पदोन्नति करते समय सभी लोग प्रार्थी से पहले नियुक्त हुए हैं। अतः वे प्रार्थी से सीनियर हैं, जबकि प्रार्थी के अनुसार सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 पद के लिए फीडर कैडर यूडीसी है। अतः वह अन्य कर्मचारियों से पहले यूडीसी कैडर में विभागीय परीक्षा पास कर नियुक्त हुई, इसलिए वह सीनियर है। न्यायालय ने प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को सभी लाभ चार माह में देने के आदेश दिए हैं। प्रार्थी को 16 सितंबर, 1983 से सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के पद पर तदर्थ तौर पर 30 नवंबर, 1984 से उक्त पद पर नियमित करने के आदेश दिए गए हैं।
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