जेबीटी शिक्षक 15 सितंबर तक हो भर्ती : हाईकोर्ट
हमीरपुर । नियुक्ति की राह देख
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जेबीटी शिक्षकों को हाइकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने कहा
कि बिना टैट जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 5 सितंबर, 2013 तक पूरी करें। 5 अगस्त को हुई तीन अनुपालन व एक-एक अवमानना याचिका की संयुक्त सुनवाई में जो
फैसला दिया गया है, उसी के आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो।
हाईकोर्ट ने पिछले साल बिना टैट जेबीटी की बैच आधारित भर्ती करने का फैसला दिया था।
उसमें कहा था कि वर्ष 2002-04 और 2003-05 से बैच को सबसे पहले नियुक्ति देने के फैसले में लिखा था कि यदि शिक्षा विभाग
और सरकार इस फैसले को 5 सितंबर, 2013 तक लागू नहीं करेंगे, तो अगली सुनवाई में शिक्षा विभाग का अधिकारी
कोर्ट में पेश होगा।
आरटीई लागू होने से पहले के शिक्षकों को लाभ
शिक्षा के अधिकार नियम के लागू होने से पहले प्रशिक्षण ले
चुके जेबीटी बैच 2002-04, 2003-05 और 2008-10 को बिना टैट के ही नियुक्ति देने के फैसले को ही अक्षंरश लागू करवाने के लिए
कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जेबीटी की यह नियुक्ति 15 अगस्त,
2011 को पूर्व सरकार ने घोषित की थी।
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